कृषि एवम संबद्ध क्षेत्रराज्यसरकारी योजनाएं

सौर उर्जा संयन्त्र स्थापना हेतु विभिन्न घटकों पर अनुदान का लाभ उठायें

सौर सुजला योजना
छत्तीसगढ़ कृषि और सिंचाई की भूमि है | सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई व कल्याण लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  द्वारा 1 नवंबर 2016 को नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू की एक नई योजना है | सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करेगा जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि व सिंचाई कर सकते हैं | छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहाँ राज्य सरकार द्वारा आज भी बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है | इसलिए सौर सुजला योजना  उन किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जिन्हें सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी |

सौर सुजला योजना का उद्देश्य
सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सौर सिंचाई पम्प स्थापित किया जाना है। कृषकों को रियायती दरों पर सिंचाई पम्प प्रदान कर कृषकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 01 नवम्बर 2016 को योजना प्रारंभ की गई है। सोलर पम्प के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। योजनांतर्गत 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन
सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास. अभिकरण (CREDA- Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।

सौर सुजला योजना के तहत् वितरित सोलर पम्पों की क्षमता एवं प्रकार
सौर सुजला योजनांतर्गत 03 एच. पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सर्फेस एवं सबमर्सिबल सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है। योजनांतर्गत स्थापित सोलर पम्पों की ऑन साईट वारंटी एवं रख-रखाव स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 05 वर्ष तक किया जाता है। संयंत्र में टुट-फूट एवं चोरी / क्षतिग्रस्त होने पर 05 वर्षीय बीमा का प्रावधान है।

सौर सुजला योजना के तहत् हितग्राही अंशदान की राशि
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही द्वारा देय अंशदान राशि का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र पम्प का विवरण क्षमता / प्रकार हितग्राही का अंशदान
अजा/अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य
1 03 एच.पी. / एसी/डीसी सरफेस / सबमर्सिबल 7000 12000 18000
2 05 एच.पी./एसी/डीसी सरफेस / सबमर्सिबल 10000 15000 20000

उपरोक्त हितग्राही अंशदान के अतिरिक्त 01 रू. प्रति वॉट की दर से (03 एच.पी. / 3000 वॉट हेतु 3000 रू. एवं 05 एच.पी./4800 वॉट हेतु 4800 रू.) प्रोसेसिंग शुल्क की राशि दिया जाना होता है।

सौर सुजला योजना के तहत् आवेदन की प्रक्रिया
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा, के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाईन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

सौर सुजला योजना के तहत् आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही के पास स्वयं के नाम की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत (बोरवेल, कुआ, नदी/नाला आदि) होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा / रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रोसेसिंग शुल्क की राशि एवं हितग्राही के 02 फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य है।

अन्य घटकों में दी जाने वाली अनुदान का विवरण:

क्र. संयंत्र/परियोजना (सीआरईडीए द्वारा स्थापित एवं निर्धारित मानदंड के अनुसार) प्रति वाट राज्य अनुदान राज्य अनुदान के लिए पात्रता
1 सौर ऊर्जा संयंत्र (ऑफ ग्रिड) 1 से 10 किलोवाट क्षमता न्यूनतम 7.2 Vah/W  बैटरी के साथ रु. 28/- प्रति वाट सभी (घरेलू 10 किलोवाट क्षमता) समुदाय, सरकारी संगठन, पेशेवर और संस्थान
>7.2 Vah/W बैटरी के साथ 3.6 Vah/W तक रु. 22/- प्रति वाट
2 10 किलोवाट से 50 किलोवाट क्षमता 7.2 Vah/W  बैटरी के साथ रु. 25/- प्रति वाट सभी (घरेलू 10 किलोवाट क्षमता) समुदाय, सरकारी संगठन, पेशेवर और संस्था
<7.2 Vah/W बैटरी के साथ 3.6 Vah/W तक रु. 20/-प्रति वाट
3 सोलर पावर पैक
1. 150 वाट क्षमता रु. 4500/- प्रति यूनिट सभी (घरेलू, सामुदायिक, सरकारी संगठन, संस्थाएं और व्यवसाय)
2.300 वाट क्षमता रु. 9000/- प्रति यूनिट
3.500 वाट क्षमता रु. 14500/- पालतू यूनिट
4 सौर सिंचाई पंप (5 एचपी तक) रु. 50/- प्रति वाट या अधिकतम रु. 2.00 लाख प्रति संयंत्र निजी किसान, समुदाय और सरकारी संगठन
5 सौर जल शोधन संयंत्र (न्यूनतम 900 वाट मॉडयूल आरओ+ यूवी, आईआरपी जल एटीएम/सिक्का वेडिंग मशीन) रु. 300000/- प्रति यूनिट सामुदायि· एवं सरकारी संगठन
6 सौर हाईमास्ट सिस्टम 900 वाट मॉड्यूल क्षमता और 9 मीटर ऊंचाई, (लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी आधारित) 7.2 Vah/W बैटरी के साथ < 7.2 Vah/W बैटरी के साथ रु. 150000/-प्रति यूनिट एमएनआरई के समतुल्य सामुदायि· एवं सरकारी संगठन
7 ऑफ ग्रिड सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट (5 किलोवाट) रु. 400000/- प्रति यूनिट औद्योगिक इकाई को छोड़कर सभी
8 सौर सामुदायि· सिंचाई योजना (न्यूनतम 7.5 एचपी क्षमता का सौर पंप, सिविल कार्य जैसे: प्लेटफार्म/इनटेकवेल/बफर वेल, दलदल कुंआ, बाड़ लगाने का काम भूमिगत पाइप की मदद से किसान समूह की  पानी वितरण की  सुविधा) पांच साल का संचालन और लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.8 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर समुदाय (न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि)
9 सौर शीत भंडारण (4 किलोग्राम वाट मॉडयूल. 5 टन भंडारण क्षमता) रु. 400000/- प्रति यूनिट किसान समूह/सरकारी संगठन
10 सौर कुकर (बॉक्स और डिश प्रकार) रु. 3800/- प्रति वर्ग मीटर सभी लाभार्थी (घरेलू,संस्थान, समुदाय, सरकारी, संगठन, व्यवसाय)
11 सौर भाप खाना प·ाने / वातानुकूलन संयंत्र ए) सोलर स्टीम कुकिंग प्लांट  रु. 3600/- प्रति वर्ग मीटर                        बी) सोलर एयर कडीशनिंग प्लांट रु. 3600/- प्रति वर्ग मीटर केवल सरकारी संगठनों/विभागों के लिए
12 सौर गर्म जल संयंत्र ए)प्लांट स्थापना लागत का 50 प्रति. बी) बाजार मोड के तहत –  1)एफपीसी रु. 3500/-प्रति वर्ग मी. 2)ईटीसी रु. 3000/-प्रति वर्ग मी. केवल सरकारी संगठनों विभागों के लिए सभी (घेरेलु, सामुदायिक, संस्थागत और व्यावसायि )
13 घरेलू (परिवार उन्मुख) बायोमास संयंत्र (न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर) सभी क्रेठा अनुमोदित मॉडलों के लिए) एनबीएमएमपी कार्यक्रम (गोबर आधारित) रु. 9000/- प्रति पौधा सभी वर्गों के निजी हित
(ए) धर्मत और बिजली उत्पादन के लिए संस्थागत बायोगैस संयंत्र के निर्माण और स्थापना में। न्यूनतम 10 घन मीटर गोबर आधारित पूर्व- निर्मित बायोगैस संयंत्र रु. 9000/- प्रति पौधा रु निजी गौशाला/डेयरी /गौठान।
(बी) धर्मल उपयोग के लिए संस्थागत बायोगैस संयंत्र के  निर्माण और स्थापना में। 6000/- प्रति घन मीटर सीजी गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला/डेयरी /गौठान।
(सी) बिजली उत्पादन के लिए संस्थागत बायोगैस संयंत्र के निर्माण और स्थापना में। बायोगैस संयंत्र की निर्धारित लागत का 90 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र की निर्धारित लागत का 75 प्रतिशत
14 उन्नत स्टोव कार्यक्रम बायोमास कुक स्टोव (एमएनआरई अनुमोदित मॉडल) (i) नेचुरल ड्राफ्ट 300/- रुपये सभी लाभार्थी (घरेलू, व्यापारिक, सामुदायिक, सरकारी संगठन, संस्थान)
ए) घरेलु (ii) फोर्ड ड्राफ्ट 600/- रुपये
बी) सामुदायि· (iii) नेचुरल ड्राफ्ट 1000/- रुपये
(iv) फोर्स्ट ड्राफ्ट 2000/- रुपये

Source : https://www-creda-co-in

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’’छत्तीसगढ़ कृषि वानिकी’’ मासिक पत्रिका जो ग्रामीण एवं कृषि विकास पर आधारित है, जिसका प्रकाशन निरंतर रायपुर से किया जा रहा है ’’छत्तीसगढ़ कृषि वानिकी’’ में तकनीकी आलेख एवं रचनात्मक समाचारों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। इस पत्रिका का पाठक विशेष कर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ है तथा ग्रामीण अंचलों में जागरूकता का छत्तीसगढ़ कृषि वानिकी सशक्त माध्यम है। ’’छत्तीसगढ़ कृषि वानिकी’’ एक ऐसी पत्रिका है जो सुदूर अंचलों के किसानों को कृषि, वानिकी, पषुपालन, मत्स्य पालन, वनोऔषधि आदि की नई तकनीकी जानकारी के साथ-साथ राज्य शासन की जनहितकारी नीतियों, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के गतिविधियों/कार्यो की जानकारी उपलब्ध कराती है।

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